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Adani-Hinderburg case: अडानी ग्रुप को मिली ‘सुप्रीम’ राहत, CBI के पास नहीं जाएगा केस; पढ़ें पूरी खबर

Adani-Hinderburg case: अडानी-हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को बुधवार(3 दिसंबर) की सुबह सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए SIT गठित करने से साफ इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने CBI के पास भी केस सौंपने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई. चंद्रचूड़ वाली पीठ की अध्यक्षता में SC ने अपना फैसला सुनाया है।

SC ने SEBI की जांच को ठहराया सही


सुप्रीम कोर्ट ने SEBI यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जांच को सही ठहराया। साथ ही कोर्ट ने SEBI की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को बाकी 2 जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का निर्देश दिया है। सेबी अबतक 22 जांचे पूरी कर चुकी है|

2023 की शुरूआत में अडानी ग्रुप पर लगाए गए थे आरोप

बात दें की अमेरिकी शार्ट सेलर फर्म ने साल 2023 की शुरूआत में गौतम अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे कि शेल कंपनियों के जरिए अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में हेरफेर किए गए। हिंडनबर्ग के मुताबिक समूह के शेयर 85 फीसदी तक ओवरवैल्युड थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से अडानी ग्रुप को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) नियमों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।

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“सत्य की जीत हुई”


SC से राहत मिलने के बाद गौतम अडानी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। गौतम अडानी ने ‘X’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, “ सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा”। SC के फैसले के बाद अडानी के स्टॉक्स में भी काफी तेजी देखने को मिली है।

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