सुप्रीम कोर्ट 13 दिसंबर को बलात्कार के दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका पर करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 13 दिसंबर को बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए 11 पुरुषों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करेगा।
जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। बिल्किस की ओर से पेश अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने 30 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया था।
अपनी याचिका में बिलकिस ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार से सभी दोषियों की समय से पहले रिहाई से संबंधित कागजात या पूरी फाइल का अनुरोध किया, लेकिन रिमाइंडर के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कुछ भी नहीं आया।
बिलकिस ने कहा कि अपराध की शिकार होने के बावजूद, उन्हें छूट या समय से पहले रिहाई की ऐसी किसी प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
याचिका में गुजरात के छूट आदेश को लगातार निर्धारित कानून की आवश्यकता की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए छूट का एक यांत्रिक आदेश कहा गया है।