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रॉबर्ट वाड्रा को शिकोहपुर जमीन सौदा मामले में बेल, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके पर दी राहत

Robert Vadra Bail : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत देते हुए 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने उन्हें समन जारी किया था.

सुनवाई के दौरान वाड्रा की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा कि जांच के दौरान उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली. मामले में अब अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.

ईडी शिकायत पर वाड्रा समेत 8 को समन

इससे एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने वाड्रा को इसी मामले में तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था. यह मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन सौदे से जुड़ा है. जस्टिस मनोज जैन की एकल पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समन आदेश को चुनौती दी थी. ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए ट्रायल कोर्ट ने वाड्रा समेत आठ अन्य लोगों को भी समन जारी किया था.

पूर्वव्यापी लागू होने के मुद्दे पर नहीं हुआ विचार

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वाड्रा की ओर से कहा कि आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कुछ धाराएं कथित घटनाक्रम के बाद पीएमएलए की अनुसूची में जोड़ी गई थीं. उन्होंने यह भी कहा कि अधिकार क्षेत्र और प्रावधानों के पूर्वव्यापी लागू होने का मुद्दा ट्रायल कोर्ट में उठाया गया था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया.

ईडी ने याचिका खारिज करने की मांग की

वहीं, ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इसमें गलत और भ्रामक तथ्य पेश किए गए हैं. उन्होंने अदालत से याचिका खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि पीएमएलए की अनुसूची में आईपीसी की धारा 467 पहले से शामिल थी और याचिका में तथ्यों को गलत तरीके से रखा गया है.

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