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पंजाब में वोटर लिस्ट का बड़ा अभियान, 25 जून से घर-घर जाएंगे BLO, 1 अक्टूबर को आएगी अंतिम सूची

Punjab News : पंजाब में मतदाता सूचियों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरी पारदर्शिता के साथ करवाई जाएगी. यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब अनिंदिता मित्रा ने दी, उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में राज्य में SIR कराने के आदेश जारी कर दिए हैं.

सीईओ ने बताया कि पंजाब में यह प्रक्रिया 25 जून 2026 से 24 जुलाई 2026 तक चलेगी. इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं के फॉर्म भरवाएंगे. इस कार्य के लिए 24,453 बीएलओ, 2,476 सुपरवाइजर, 117 ईआरओ और 234 एईआरओ सहित पूरा चुनावी अमला लगाया गया है.

उन्होंने बताया कि प्रत्येक बीएलओ को औसतन 300 घर और लगभग 1,200 मतदाता सौंपे गए हैं. बीएलओ का प्रशिक्षण 15 जून से 24 जून 2026 तक पूरा किया जाएगा.

योग्य मतदाताओं को जोड़ना हमारा लक्ष्य

सीईओ अनिंदिता मित्रा ने कहा कि आयोग का उद्देश्य “हर योग्य नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना और अयोग्य व्यक्तियों को सूची से बाहर करना” है, उन्होंने यह भी कहा कि दोहरे मतदान को रोकना जरूरी है, जो कानूनन अपराध है और इसके लिए एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है.

उन्होंने बताया कि राज्य में प्री-एसआईआर मैपिंग के तहत कुल 2,14,57,160 मतदाताओं में से 1,79,56,656 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जो कुल का 83.69 प्रतिशत है. ग्रामीण क्षेत्रों में 89.58 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 73 प्रतिशत मैपिंग हो चुकी है.

1 जनवरी 2003 पात्रता तिथि तय

SIR के लिए 1 जनवरी 2003 को पात्रता तिथि निर्धारित की गई है. ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित होगी. इसके बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी. उनका निपटारा 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होगी.

उन्होंने बताया कि आधार कार्ड को केवल पहचान के प्रमाण के रूप में मान्य किया जाएगा, न कि नागरिकता के प्रमाण के रूप में. सीईओ ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें और इस प्रक्रिया में सहयोग करें, उन्होंने बताया कि इस संबंध में 15 मई 2026 को राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की जाएगी.

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