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नागपुर में हिंसा के बाद तनाव, कई इलाकों में कर्फ्यू , धारा 163 लागू

Nagpur Violence News : महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसक घटना के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दिया गया है। इस धारा के तहत मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक है।

महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग को लेकर वीएचपी व बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन सोमवार दोपहर बाद हिंसक घटना में बदल गया। नागपुर में हिंसक घटनाएं उस समय शुरू हुईं जब नागपुर के गणेशपेठ महल और गांधी बाग इलाकों में तनाव फैल गया।

वहीं कई इलाकों में हिंसक घटना के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया जिसमें कई लोग घायल हो गए।

क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया

नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉ. रविंदर कुमार सिंगल के अनुसार नागपुर शहर में हिंसक घटना के बाद कोतवाली गणेशपेठ लकड़गंज पचपावली शांतिनगर सक्करदरा नंदनवन इमामबाड़ा यशोधरा नगर और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सभी से शांति बनाए रखने की पुलिस ने अपील की है। किसी को भी नियमों के उल्लंघन की इजाजत नहीं है।

धारा 163 लागू कर दिया गया

वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दिया गया है। इस धारा के तहत शहर के पुलिस जोन तीन पुलिस जोन चार और पुलिस जोन पांच में संचार बंदी लागू है। मेडिकल इमरजेंसी सेवा को छोड़कर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक है।

कई जिलों में प्रदर्शन किया

बता दें कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पुणे कोल्हापुर नासिक मालेगांव नागपुर व अहिल्यानगर सहित राज्य भर के कई जिलों में प्रदर्शन किया जिसमें छत्रपति संभाजीनगर के खुल्दाबाद में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की गई।

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