
Azam Khan Case : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता Azam Khan और उनके बेटे Abdullah Azam Khan से जुड़े दो पैन कार्ड मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सरकार की अपील स्वीकार करते हुए आजम खां की सजा सात साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी है। साथ ही उन पर लगाया गया जुर्माना भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया।
हालांकि अब्दुल्ला आजम को इस फैसले में आंशिक राहत मिली है। उनकी सात साल की सजा को बरकरार रखा गया, लेकिन जुर्माने की राशि बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दी गई है।
नवंबर 2025 में निचली अदालत ने सुनाई थी सजा
इस केस में नवंबर 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद बचाव पक्ष ने सजा को चुनौती दी थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया और अभियोजन पक्ष की अपील को सही मानते हुए आजम खां की सजा में इजाफा कर दिया।
हेट स्पीच मामले में भी मिली थी सजा
इससे पहले भी आजम खां को एक अन्य मामले में सजा मिल चुकी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर के तत्कालीन डीएम को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने उन्हें दो साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
यह मामला उस बयान से जुड़ा था जिसमें उन्होंने सार्वजनिक मंच से डीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस दौरान उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की थी।
चुनाव आयोग के निर्देश पर दर्ज हुआ था केस
वीडियो सामने आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद चमरौआ विधानसभा क्षेत्र के एआरओ और टांडा के एसडीएम द्वारा मई 2019 में भोट थाने में मामला दर्ज कराया गया था।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के बाद अदालत ने आजम खां को दोषी करार दिया।
नवंबर 2025 से जेल में हैं पिता-पुत्र
दो पैन कार्ड मामले में सजा सुनाए जाने के बाद से आजम खां और अब्दुल्ला आजम जेल में बंद हैं। हाल ही में हेट स्पीच मामले की सुनवाई के दौरान आजम खां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए थे।
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