BCI Action : देश में चर्चा में रहे ट्विशा शर्मा डेथ केस को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने इस मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, का वकालत लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है. आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान वे किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अन्य किसी भी प्राधिकरण/मंच पर न तो पेश हो सकेंगे और न ही किसी भी प्रकार की पैरवी कर पाएंगे. इसके साथ ही उन्हें वकालत करने, वकालतनामा दाखिल करने या स्वयं को अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति भी नहीं होगी.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन की ओर से जारी पत्र में जिक्र किया गया है कि यह मामला विवाह के कुछ ही महीनों के भीतर भोपाल स्थित वैवाहिक घर में ट्विशा शर्मा की मृत्यु से जुड़ा है, जिसमें दहेज हत्या, क्रूरता और अन्य गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज है. पत्र में यह भी कहा गया है कि समर्थ सिंह पर जांच में सहयोग न करने और फरार होने के आरोप भी सामने आए हैं.
अगली कार्रवाई तक वकालत से निलंबन का आदेश
पत्र में आगे कहा गया है कि लगाए गए आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं और यह अधिवक्ता पेशे की गरिमा, अनुशासन और सार्वजनिक विश्वास को प्रभावित करते हैं. ऐसे में विधिक पेशे की पवित्रता और न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए तत्काल अंतरिम कार्रवाई जरूरी मानी गई.
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समर्थ सिंह को अगली कार्रवाई तक वकालत करने से निलंबित रखा जाएगा. साथ ही यह भी कहा गया है कि यह मामला आगे उचित अनुशासनात्मक समिति या सक्षम निकाय के समक्ष रखा जाएगा, जहां उन्हें सुनवाई का अवसर देने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा.
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