Punjab

नशा और हथियार तस्करी मॉड्यूल से जुड़े दो भाई 5.5 किलो हेरोइन और 4 पिस्तौलों सहित गिरफ्तार

Punjab Police : पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत काउंटर इंटेलिजेंस (सी.आई.) अमृतसर ने दो भाइयों को 5.5 किलो हेरोइन, चार पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार कर नशीले पदार्थों और अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने आज यहां साझा की।

हथियारों समेत हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जब्त

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान बॉबी सिंह और हरजीत सिंह, दोनों निवासी गांव रोखे, अजनाला (अमृतसर) के रूप में हुई है। नशीले पदार्थों और हथियारों की बरामदगी के अलावा पुलिस टीमों ने उनका काले रंग का हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (पीबी 02 एफसी 8820) भी जब्त किया है।

सीमा पार से जुड़े हैं तार

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी सीमा पार के तस्कर के संपर्क में थे और उन्हें हथियार तथा गोला-बारूद की खेपें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें राज्य में आगे सप्लाई किया जाना था।

अन्य सदस्य तक पहुंचा रहे थे सदस्य

ऑपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए उन्होंने बताया कि सी.आई. अमृतसर को पुख्ता सूचना मिली थी कि संदिग्ध बॉबी और हरजीत को हाल ही में हथियार और गोला-बारूद की खेप प्राप्त हुई है, जिसे वे अपने मोटरसाइकिल पर अमृतसर हाईवे के बाईपास पर स्थित गांव काले घनूपुर के पास किसी अन्य सदस्य तक पहुंचाने जा रहे हैं।

बाईपास पर दोनों को हिरासत में लिया गया

उन्होंने बताया कि तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने इलाके के आसपास नाकाबंदी की और गांव काले घनूपुर के निकट बाईपास पर दोनों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों की तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चार पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बाद में आरोपी बॉबी सिंह के इकबालिया बयान पर गांव भाखा तारा सिंह से 5.5 किलो हेरोइन भी बरामद की गई। डीजीपी ने कहा कि इस नेटवर्क के आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने और मॉड्यूल के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए आगे जांच की जा रही है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

इस संबंध में एफआईआर नंबर 35 दिनांक 17-05-2026 को आर्म्स एक्ट की धारा 25, 25(1)(ए) और 25(8) तथा बीएनएस की धारा 61(2) के तहत पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में मामला दर्ज किया गया था और बाद में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 भी जोड़ दी गई है।

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