Uttar Pradesh

UP के होटल-ढाबों में अब बताना होगा किस तेल में बना खाना, मेन्यू में देनी होगी पूरी जानकारी

UP News : उत्तर प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और दूसरे खाद्य प्रतिष्ठानों में खाना खाने वालों के लिए अहम बदलाव होने जा रहे हैं. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी FSDA ने प्रतिष्ठानों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं. अब ग्राहकों को यह जानकारी देनी होगी कि खाना बनाने में किस खाद्य तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है।. मेन्यू में इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य तेल की जानकारी भी देनी होगी.

इसके साथ ही किचन की साफ-सफाई और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तरीके से रखने पर भी विशेष ध्यान देना होगा. प्रतिष्ठानों में फूड सेफ्टी कनेक्ट का QR कोड लगाना जरूरी होगा, जिससे ग्राहक खाने से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. शिकायतों का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना होगा.

मेन्यू में देनी होगी कई जरूरी जानकारियां

FSDA के निर्देशों के मुताबिक केंद्रीय लाइसेंस वाले या 10 से अधिक होटल चलाने वाले कारोबारियों के लिए मेन्यू कार्ड रखना जरूरी होगा. इसमें शाकाहारी और मांसाहारी खाने की पहचान के साथ इस्तेमाल किए गए रंग, मिठास और एलर्जी पैदा करने वाली सामग्री की जानकारी देनी होगी.

खाने को आकर्षक रंग देने के लिए प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा केमिकल और लिक्विड नाइट्रोजन के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी. प्रतिष्ठानों पर FSSAI लाइसेंस और फूड सेफ्टी कनेक्ट का QR कोड प्रदर्शित करना जरूरी होगा.

फ्रिज और डीप फ्रीजर का रखना होगा रिकॉर्ड

खाद्य पदार्थों को लाने, ले जाने और स्टोर करने के दौरान निर्धारित तापमान बनाए रखना होगा. किस खाद्य पदार्थ को कितनी देर और किस तापमान पर रखा गया, इसका रिकॉर्ड भी रखना होगा.

जमी हुई चीजों को -18 डिग्री सेल्सियस और ठंडी चीजों को 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखना होगा. वहीं पके हुए खाने को दोबारा परोसने से पहले कम से कम 4 मिनट तक 74 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना जरूरी होगा.

किचन में साफ-सफाई और सुरक्षा पर जोर

होटल के किचन में पर्याप्त जगह के साथ उचित रोशनी और वेंटिलेशन होना जरूरी होगा. कीड़ों को अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगानी होगी. पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था भी करनी होगी. खाना बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों की स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा. रसोइयों के लिए हेयर नेट, दस्ताने और एप्रन पहनना जरूरी होगा. किसी कर्मचारी को संक्रामक या त्वचा संबंधी बीमारी होने पर उसे खाना बनाने और परोसने के काम से दूर रखना होगा.

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