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EWS आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देश में जारी रहेगा 10 फीसदी आरक्षण

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सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण पर बड़ा फैसला लेते हुए मुहर लगा दी है। कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। SC के इस फैसले से मोदी सरकार के लिए ये एक बड़ी जीत है।

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आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 5 जजों की बेंच में तीन जजों ने EWS आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने EWS आरक्षण के पक्ष में रहे। जस्टिस माहेश्वरी ने अपनी राय रखते हुए कहा कि ये EWS कोटा संविधान के खिलाफ नहीं है।

वहीं जस्टिस बेला ने भी कहा कि SC,ST,OBC को पहले से आरक्षण मिला हुआ है। जहां 5 में से 3 जस्टिस आरक्षण के पक्ष में रहे तो वहीं दो लोग इसके खिलाफ भी रहे। वहीं CJI यू यू ललित EWS आरक्षण के खिलाफ में फैसला सुनाया है, जबकि जस्टिस एस. रवींद्र भट ने असहमति जताते हुए इसे अंसवैधानिक करार दिया है।

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