
UP News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में रामपुर की MP-MLA कोर्ट से सजा सुनाई गई है. अदालत ने उन्हें तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आजम खान को दो साल के कारावास की सजा के साथ ₹5,000 का जुर्माना भी लगाया है.
यह मामला 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर के भोट थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था. शिकायत में कहा गया था कि एक चुनावी सभा के दौरान आजम खान ने तत्कालीन जिला अधिकारी को लेकर आपत्तिजनक और विवादित बयान दिए थे.
आचार संहिता उल्लंघन का आरोप
रैली में दिए गए कथित बयान में उन्होंने कहा था कि लोगों को “कलेक्टरों” और अन्य अधिकारियों से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल वेतनभोगी कर्मचारी बताया गया था. साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि अधिकारी बड़े नेताओं के इशारे पर काम करते हैं और चुनावी संदर्भ में तीखी टिप्पणी की गई थी.
इन बयानों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी. उनका कहना था कि चुनावी मंच से इस तरह की टिप्पणियां आचार संहिता के खिलाफ हैं और इससे सरकारी तंत्र की गरिमा प्रभावित होती है.
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