Madhya Pradesh

इंदौर में कांग्रेस नेता समेत सात दोषियों को हत्या के केस में उम्रकैद

इंदौर(Indore) में 12 साल पुराने हत्या के मामले में शुक्रवार को जिला कोर्ट(district court) ने कांग्रेस नेता(congress leader) समेत सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिन दोषियों को सजा मिली उनमें कांग्रेस नेता कपिल सोनकर(Kapil Sonkar), तनवीर, देवेंद्र, कालू उर्फ पप्पू, जयपाल सिंह, भूपेंद्र उर्फ धर्मेंद्र ठाकुर और एक अन्य शामिल हैं। इस हत्याकांड के बाद इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तीन में कई घटनाएं घटी थी। मामला 19 दिसंबर 2011 का इंदौर की छोटी ग्वाल टोली इलाके का है। जहां मनोहर वर्मा नाम के हम्माल को इलाके के आधा दर्जन बदमाशों ने घेरकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।

इस मामले में पुलिस ने तनवीर, कालू, देवेंद्र और शूटर भूपेंद्र को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बीजेपी नेता कपिल सोनकर को साजिश रचने के मामले में आरोपी बनाया था। इसके बाद कई महीने तक कपिल की राजनीतिक कारणों से गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। बाद में बीजेपी पर बने दबाव के चलते कपिल ने सरेंडर किया था। जेल से छूटने के बाद कपिल ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस जॉइन कर ली थी। मनोहर वर्मा की हत्या का एक आरोपी भूपेंद्र ठाकुर पहले से ही जेल में है।

तत्कालीन मंत्री प्रकाश सोनकर की मौत के बाद अवैध वसूली को लेकर विवाद उपजा था। जिसमें इंदर पहलवान की भी शूटरों ने हत्या की थी। इस मामले में नरेन्द्र और उसके साथी का नाम सामने आया था। इसके बाद इलाके में गैंगवार शुरू हो गई थी। पुलिस ने उस समय कई गुंडों पर कार्रवाई की थी।

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