
Bihar News: बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक बुधवार 24 जुलाई को पास हो गया है. इस विधेयक के तहत पेपरलीक केस में शामिल आरोपियों पर नॉन बेलेवल धाराएं लगाई जाएंगी. साथ ही आरोपियों पर 3 से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा. यह कानून बिहार सरकार की ओर कराई जाने वाली सभी परीक्षाओं पर लागू होगा.
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कही ये बात
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा में आज पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने पर विपक्ष के वॉकआउट करने पर कहा, “विपक्ष की परिभाषा आजकल बदल गई है। जहां राहुल गांधी केंद्र में विपक्ष में हों, RJD विपक्ष में हों वहां विपक्ष की परिभाषा बदलकर यह हो गई है कि सरकार अच्छे काम भी करे तब भी वॉकआउट करो। अगर पेपर लीक विरोधी विधेयक पर भी कोई वॉकआउट करे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है.
बिहार सरकार ने बनाया सख्त कानून
बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एंटी पेपर लीक विधेयक पारित होने पर कहा, “बिहार सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया है. इस कानून से परीक्षार्थियों और छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। इस कानून में अपराधियों के लिए 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.”
परीक्षा में गड़बड़ी पर की जाएगी कठोर कार्रवाई
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष के वॉकआउट करने पर कहा, “मैं मुख्यमंत्री का इस कानून के लिए धन्यवाद करता हूं, इसके तहत परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने पर, नकल करने और अव्यवस्था पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्हें(RJD) जनकल्याण से कोई मतलब नहीं है… जब यह कानून पारित हो रहा था तब महागठबंधन के लोग बाहर थे.”
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