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Assam : 3 से ज्यादा बच्चे होने पर महिलाओं को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ : सीएम सरमा

Assam : राज्य सरकार ने ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय मदद योजना में कुछ नई शर्तों को लागू किया है। इसमें महिलाओं के बच्चों की संख्या सीमा को जोड़ा गया है। सामान्य और ओबीसी श्रेणियों की महिलाएं अगर किसी वित्तीय योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो उनके 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। जबकि, अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं के लिए यह सीमा चार बच्चों तक की है।

सीएम सरमा ने क्या कहा?

असम (Assam) के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार (11 जनवरी) को मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि धीरे-धीरे राज्य सरकार की सभी लाभार्थी योजनाओं में इस तरह की जनसंख्या मानदंडों को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला 2021 में उनकी घोषणा के अनुरूप है।

मानदंडों में फिलहाल ढील दी गई है

सीएम सरमा ने कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) के लिए मानदंडों में फिलहाल ढील दी गई है और एसटी दर्जे की मांग कर रही मोरन, मोटोक और ‘टी ट्राइब्स’ पर भी चार बच्चों की सीमा लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों में शामिल महिलाओं को ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों के रूप में विकसित करने में मदद करना है। 

कारोबार कर सकेंगी महिलाएं

सीएम सरमा ने कहा कि इस योजना को बच्चों की संख्या से इसलिए जोड़ा गया है ताकि महिलाएं पैसों का इस्तेमाल करके अपने कारोबार को स्थापित कर सकें। उन्होंने कहा कि अगर एक महिला के चार बच्चे हैं, तो उसे पैसे खर्च करने का समय कहां मिलेगा,  व्यवसाय करने का समय कहां मिलेगा? वह बच्चों को पढ़ाई कराने में व्यस्त रहेंगी। बच्चों की संख्या की एक सीमा के अलावा, लाभार्थियों को दो अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

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