मुख्तार अंसारी पर गिरी प्रशासन की गाज, जानें पूरा मामला

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मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जेल में सुपीरियर क्लास की सुविधा देने वाला विशेष अदालत का आदेश रद्द कर दिया है। बांदा जेल में बंद मुख्तार को गाजीपुर की विशेष अदालत ने उच्च श्रेणी की सुविधा देने का आदेश दिया था।

अदालत ने मुख्तार अंसारी के लंबे आपराधिक इतिहास और उसके खिलाफ चल रहे गंभीर मुकदमों को देखते हुए ये आदेश दिया है। गाजीपुर की विशेष अदालत ने 15 मार्च 2022 को अपने आदेश में जेल अधीक्षक को मुख्तार अंसारी के लिए उच्च श्रेणी की सुविधा मुहैया कराने को कहा था।

फैसले को बताया अधिकार से बाहर

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि विशेष अदालत का फैसला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का था. जस्टिस डीके सिंह की सिंगल बेंच ने कहा कि सेशल कोर्ट या हाईकोर्ट किसी बंदी को जेल में विशेष सुविधा की सिर्फ सिफारिश कर सकता है। जेल में बंद अपराधी को किस तरह की सुविधा दी जाए, इस पर फैसले का अधिकारी सिर्फ राज्य सरकार को है।

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