Delhi NCRUttar Pradesh

नोएडा में 28 से 30 मई तक धारा 163 लागू, भीड़-इकट्ठा करना और प्रदर्शन करना होगा प्रतिबंधित

Noida Section 163 : गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में आगामी त्योहारों और संभावित धरना-प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने जिले में 28 मई से 30 मई तक धारा 163 लागू करने का निर्णय लिया है। इस तीन दिवसीय अवधि में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

भीड़ इकट्ठा करना, प्रदर्शन या धरना देना अवैध

प्रशासन ने कहा है कि यह कदम शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया है। धारा 163 के तहत, जिले में बिना अनुमति किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा करना, प्रदर्शन या धरना देना अवैध होगा। इस दौरान सभी नागरिकों के लिए राज्य सरकार और नोएडा पुलिस द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

त्योहारों के दौरान आमतौर पर भीड़ बढ़ जाती है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पहले से एहतियातन यह कदम उठाया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के लिए गश्त और चेकिंग अभियान तेज किए जाएंगे।

कानून-व्यवस्था मामलों में समझौता नहीं

अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। इस प्रकार, नोएडा में अगले तीन दिन विशेष निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के तहत बीतेंगे, ताकि शहर में शांति और व्यवस्था बनी रहे।

ये भी पढ़ें- Hybrid Car Battery : Mercedes से Mitsubishi तक, हाइब्रिड कार बैटरी का चौंकाने वाला सच

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Related Articles

Back to top button