Supreme Court on SIR : सुप्रीम कोर्ट ने SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर बड़ा फैसला दिया है। SC ने कहा कि यह चुनाव आयोग (ECI) का अधिकार और उनकी शक्तियों के तहत सही फैसला है। बता दें कि बिहार में यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसे चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह सामान्य संशोधन प्रक्रिया से अलग है और मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।
मतदाता सूची को शुद्ध और निष्पक्ष बनाना लक्ष्य
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को वैध और संवैधानिक करार दिया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची को शुद्ध और निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का पूरा अधिकार है।
संविधान या कानून के खिलाफ नहीं
कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर अलग प्रक्रिया अपनाना संविधान या कानून के खिलाफ नहीं माना जा सकता।
शक्तियों के दायरे में रहकर प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि SIR का उद्देश्य सीधे तौर पर लोकतांत्रिक और निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। अदालत के अनुसार आयोग अपनी वैधानिक शक्तियों के दायरे में रहकर ही यह प्रक्रिया चला रहा है और इसे “अल्ट्रा वायर्स” नहीं कहा जा सकता।
पात्रता को लेकर संदेह होता है तो…
फैसले में यह भी कहा गया कि SIR के दौरान 11 दस्तावेजों पर विचार किया गया है और आधार कार्ड को भी शामिल किया गया है, इसलिए यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि दस्तावेजों की सूची मनमानी है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यदि किसी व्यक्ति की पात्रता को लेकर संदेह होता है, तो चुनाव आयोग उसे कानून के अनुसार संबंधित सक्षम प्राधिकारी के पास भेज सकता है।
चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रहेंगी
कोर्ट ने कहा कि पूरी SIR प्रक्रिया कानून के अनुरूप है और इसमें किसी प्रकार की खामी नहीं पाई गई है। साथ ही चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रहेंगी और उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि चुनाव आयोग के पास इतने बड़े स्तर पर SIR कराने का अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।
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