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ITR भरते समय न करें ये गलतियां, वरना लग सकता है हजारों रुपये का जुर्माना

ITR Penalty Rules : अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है या रिटर्न भरते समय कोई गलती कर दी है, तो आपकी छोटी-सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इनकम टैक्स विभाग अलग-अलग तरह की गलतियों और नियमों के उल्लंघन पर अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना लगा सकता है।

इसलिए जरूरी है कि ITR दाखिल करने से पहले सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें और तय समय सीमा के अंदर रिटर्न फाइल करें। गलत जानकारी, देरी से रिटर्न दाखिल करना या टैक्स से जुड़ी लापरवाही पर आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

देरी से ITR भरने पर लगेगी लेट फीस

अगर 31 जुलाई 2026 की तय समय सीमा के बाद ITR दाखिल किया जाता है, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत लेट फीस लग सकती है। जिन करदाताओं की कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें अधिकतम 5 हजार रुपये तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। वहीं, 5 लाख रुपये या उससे कम आय वाले लोगों पर अधिकतम 1 हजार रुपये तक की फीस लग सकती है।

रिवाइज्ड ITR में देरी पर जुर्माना

अगर किसी गलती को सुधारने के लिए रिवाइज्ड ITR दाखिल किया जाता है और उसमें भी देरी होती है, तो धारा 234-I के तहत 1 हजार रुपये से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

आय कम दिखाने पर भारी पेनाल्टी

अगर किसी व्यक्ति ने अपनी वास्तविक आय से कम आय दिखाई है, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 270A के तहत बकाया टैक्स का 50 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, जानबूझकर गलत या झूठी जानकारी देने की स्थिति में यह जुर्माना बढ़कर बकाया टैक्स के 200 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

बड़े कैश लेनदेन पर कार्रवाई

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, एक दिन या एक ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा नकद राशि स्वीकार करना नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने पर धारा 269ST और 271DA के तहत पूरी प्राप्त राशि के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है।

सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं भरा तो कार्रवाई

अगर करदाता सेल्फ असेसमेंट टैक्स समय पर जमा नहीं करता है, तो धारा 140A और 221 के तहत कार्रवाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में बकाया टैक्स के बराबर तक अतिरिक्त पेनाल्टी लगाई जा सकती है।

ITR दाखिल करते समय इन बातों का रखें ध्यान
ITR हमेशा तय समय सीमा के अंदर दाखिल करें
अपनी सभी आय के स्रोतों की सही जानकारी दें
रिटर्न जमा करने से पहले सभी दस्तावेज और आंकड़ों की जांच करें
अगर कोई टैक्स बकाया है तो ITR फाइल करने से पहले उसका भुगतान करें
आखिरी समय की भीड़ और तकनीकी परेशानी से बचने के लिए समय रहते रिटर्न दाखिल करें

समय पर और सही जानकारी के साथ ITR दाखिल करने से न केवल जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि भविष्य में टैक्स से जुड़ी परेशानियों से भी राहत मिलती है।

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