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रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ

Railway Pension Update : भारतीय रेलवे से रिटायर हो चुके या जल्द रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रेलवे बोर्ड ने 30 जून को सेवानिवृत्त हुए पात्र कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट (काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि) का लाभ देने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले से कई पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है और उन्हें बकाया राशि (एरियर) का लाभ भी मिल सकता है।

रेलवे बोर्ड ने 16 जुलाई 2026 को जारी आदेश में सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को निर्देश दिया है कि नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़े लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। रेलवे का उद्देश्य पात्र कर्मचारियों को उनका अधिकार समय पर उपलब्ध कराना और पेंशन संबंधी मामलों में हो रही देरी को खत्म करना है।

30 जून को रिटायर होने वालों को क्यों नहीं मिलता था लाभ?

दरअसल, रेलवे कर्मचारियों का वार्षिक इंक्रीमेंट हर साल 1 जुलाई से लागू होता है। ऐसे कर्मचारी जो 30 जून को रिटायर हो जाते थे, वे 1 जुलाई को सेवा में नहीं रहते थे। इसी वजह से उन्हें अगले दिन लागू होने वाले वेतन वृद्धि लाभ से वंचित रहना पड़ता था। इसका असर उनकी अंतिम वेतन गणना, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों पर पड़ता था, जबकि उन्होंने पूरे साल अपनी सेवाएं दी होती थीं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली राहत

30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों के इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर रेलवे ने पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई के वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की है।

कर्मचारियों को क्या-क्या फायदा मिलेगा?

नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलने के बाद पात्र कर्मचारियों को-

उनकी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी मिल सकती है।
संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी किए जाएंगे।
बढ़ी हुई पेंशन के साथ बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा।
लाभ की राशि चरणबद्ध तरीके से बैंक खातों में भेजी जाएगी।

रेलवे ने अधिकारियों को दिए निर्देश

रेलवे बोर्ड ने अधिकारियों से कहा है कि पात्र कर्मचारियों की सूची जल्द तैयार की जाए और लंबित मामलों का समय सीमा के भीतर समाधान किया जाए। रेलवे का कहना है कि समय पर लाभ मिलने से पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी और इस तरह के मामलों में बार-बार अदालत जाने की जरूरत भी कम होगी।

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