यूटिलिटी न्यूज

Driving License : एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस पर भारी पड़ सकती है गलती, जानें रिन्यूअल नियम, घर बैठे ऐसे करें आवेदन

Driving License Update : ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो जाने के बाद कई वाहन चालकों को इसकी जानकारी नहीं होती, जिसके कारण चेकिंग के दौरान उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ता है। नियमों के अनुसार, एक्सपायर हुए ड्राइविंग लाइसेंस को निर्धारित समय में रिन्यू कराना आवश्यक होता है, अन्यथा इसे अवैध माना जाता है।

भरना पड़ सकता है अतिरिक्त शुल्क

ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने के बाद 30 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जिसमें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रिन्यूअल कराया जा सकता है। यदि इस अवधि में लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया जाता, तो बाद में लेट फीस लागू हो जाती है और अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।

वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना गैरकानूनी

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, हालांकि यह राशि राज्यों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

फिर दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य

कुछ राज्यों में एक्सपायर लाइसेंस को 5 साल तक रिन्यू कराने की छूट भी मिलती है, लेकिन तय समय सीमा से अधिक देरी होने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है और फिर दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य हो जाता है।

मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए पुराने ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र (आधार, पैन या वोटर आईडी), पासपोर्ट साइज फोटो और 50 वर्ष से अधिक उम्र या कमर्शियल लाइसेंस के मामलों में मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।

ये भी पढ़ें- खान सर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Related Articles

Back to top button