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Delhi-NCR: लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा Citizenship Amendment Act? पढ़िए पूरी जानकारी

लोकसभा चुनाव (2024) से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू हो सकता है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि ‘नागरिकता संशोधन कानून 2019’ के नियमों को लोकसभा चुनाव से काफी पहले अधिसूचित किया जाएगा। साथ ही अधिकारी ने कहा कि सरकार जल्द ही सीएए के नियमों को लागू करने जा रही है। एक बार कानून जारी होने के बाद, योग्य लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए नियमों को लागू किया जा सकता है।

CAA को सूचित किया जायेगा या नहीं

बता दें, चर्चा के दौरान वरिष्ठ सरकारी अधिकारी से पूछा गया कि क्या CAA को चुनाव से पहले सूचित किया जाएगा या नहीं। जवाब में अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से काफी पहले ऐसा किया जाएगा। सरकारी अधिकारी ने कहा कि नियमों के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। आवेदकों को भारत में दस्तावेजों के बिना पहुंचने का वर्ष बताना होगा। सरकारी अधिकारी ने कहा कि आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं चाहिए।  

CAA को कोई नहीं रोक सकता

दरअसल, इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाएगी। सीएए को दिसंबर 2019 में संसद से पारित किया गया था। कानून पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश के कुछ हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। 27 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए को कोई नहीं रोक सकता। यह देश की व्यवस्था है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी इस मुद्दे पर लोगों को भटकाने का आरोप लगाया।

अमित शाह ने क्या कहा

कोलकाता में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा सीएए को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वास्तव में, ममता बनर्जी की अध्यक्षता वाली टीएमसी सीएए का विरोध कर रही है। भाजपा ने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सीएए को लागू करने का वादा एक प्रमुख मुद्दा बनाया था। बता दें कि संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के नियम को राष्ट्रपति की सहमति के छह महीने के भीतर बनाया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर, राज्यसभा और लोकसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने 2020 से नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों से नियमित अंतराल में एक्सटेंशन प्राप्त की है।

इस कानून का नियम

नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पिछले दो वर्षों में 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इन गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों से 1,414 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र नौ राज्य हैं जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से नहीं आने वाले मुसलमानों को नागरिकता दी गई है।

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