
Bulldozer Action : बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। बता दें कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कई याचिकाएं डाली गईं थीं। इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुनवाई थी। उसका यह आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा. यानी सड़क, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई अतिक्रमण करता है तो राज्य सरकार बुलडोजर एक्शन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। हालांकि अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।
‘सरकारें जज की भूमिका…’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैरेटिव बनाया जा रहा है। इससे कोर्ट प्रभावित नहीं होता है। अवैध निर्माण को तोड़ने के खिलाफ हम नहीं है। लेकिन सरकारें जज की भूमिका नहीं निभा सकती हैं। आगे कहा कि अगर अवैध रूप से तोड़फोड़ का एक भी मामला है, तो यह हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।
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