Polluted Vegetable: NGT ने दिया जांच का आदेश, कोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान
Polluted Vegetable: राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मंगलवार को बेंगलुरु में बेची जाने वाली सब्जियों में भारी मात्रा में धातु पाए जाने पर स्वत: संज्ञान लिया है। यह केस एक लेख के आधार पर शुरू किया गया था जिसमें कहा गया था कि पर्यावरण प्रबंधन और नीति अनुसंधान संस्थान (ईएमपीआरआई) के एक अध्ययन में प्रदूषण का स्तर खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया था। समाचार लेख के अनुसार, अपशिष्ट जल से उगाई गई सब्जियों में भारी धातुओं की उपस्थिति देखी गई है। जिसमें लोहे की सांद्रता लगभग दोगुनी थी और धनिया और पालक में, कैडमियम जो एक जहरीली भारी धातु है, 0.2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के मुकाबले 52.30 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम पाई गई। जबकि निकेल 67.9 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से अधिक हो गया।
Polluted Vegetable: दायर की गई रिपोर्ट
कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अग्रिम सूचना पर इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्ययन और निष्कर्षों का जिक्र करते हुए एक संक्षिप्त रिपोर्ट दायर की। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि सब्जियों में प्रदूषण की सीमा को समझने के लिए राज्य स्तर पर इसके स्रोतों को शामिल करते हुए अधिक व्यापक और गहन अध्ययन आवश्यक है। इस मामले पर अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल की अध्यक्षता वाली समिति ने पाया कि पर्यावरण से संबंधित एक गंभीर मुद्दा उठाया गया है।
अध्ययन करने का दिया निर्देश
एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(सीपीसीबी) को तथ्यात्मक स्थिति की जांच करने और ईएमपीआरआई अध्ययन की जांच करने का निर्देश दिया। इसके अलावे इसने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की दक्षिणी पीठ को तथ्यात्मक स्थिति और की गई कार्रवाई रिपोर्ट दोनों प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया। अदालत ने सीपीसीबी को सब्जियों के नमूने इकट्ठा करने और व्यक्तिगत भारी धातुओं और कीटनाशक मापदंडों के लिए उनका विश्लेषण करने का निर्देश दिया।
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