Punjab News : पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय जस्टिस शील नागू, चीफ जस्टिस, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सरपरस्ती तथा कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पूरे राज्य में वर्ष 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया.
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित इस पहल का उद्देश्य विवादों का त्वरित, कम खर्चीला और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-ए के तहत न्याय तक आसान पहुंच को और अधिक सशक्त बनाया जा सके.
कई मामलों का आपसी सहमति से निपटारा
लोक अदालत में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, वादकारी तथा अन्य सहयोगी भागीदारों की सक्रिय भागीदारी रही. इस दौरान सिविल, वैवाहिक, संपत्ति, मोटर दुर्घटना दावा, बैंकिंग, बीमा सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया. इस प्रक्रिया ने न केवल पक्षकारों को राहत प्रदान की, बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को भी काफी हद तक कम किया.
399 बेंचों में 4.68 लाख मामलों का निपटारा
राज्य के सभी जिलों और उपमंडलों में कुल 399 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया, जिनमें 5,25,137 मामलों की सुनवाई हुई. इनमें से 4,68,633 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया तथा 917.55 करोड़ रुपये के अवॉर्ड पारित किए गए. इस लोक अदालत के माध्यम से कई पुराने, यहां तक कि एक दशक से अधिक समय से लंबित मामलों का भी समाधान हुआ.
इस पहल को बैंकिंग संस्थानों, बीमा कंपनियों, सरकारी विभागों और आम जनता का व्यापक सहयोग मिला, जो लोक अदालत प्रणाली में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है.
सहयोग के लिए आभार व्यक्त
इस अवसर पर पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने राज्य भर के न्यायिक अधिकारियों, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों और स्वयंसेवकों के समर्पित प्रयासों की सराहना की, जिनकी सामूहिक मेहनत से यह मेगा आयोजन सफल रहा.
पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, सभी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों, राज्य न्यायपालिका, बार सदस्यों, पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन का उनके सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया.
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