‘उन्होंने हमें आजादी दिलाई और आप…’, राहुल गांधी को वीर सावरकर केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार

Supreme Court
Rahul Gandhi : सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक बयानबाजी करने के मामले में राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना बयानों की इजाजत नहीं देंगे। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने की।
अदालत ने फटकार के साथ दी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘इस बार सावरकर हैं अगली बार कोई कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे। अगली बार ऐसी बयानबाजी की तो हम स्वत: संज्ञान लेंगे।’ हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार के साथ राहत भी दी और निचली अदालत में चल रहे इस मुकदमे में कार्रवाई पर रोक लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेताया
जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को चेताते हुए कहा, ‘आप एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। आप क्यों ऐसी टिप्पणी करेंगे? आप महाराष्ट्र जाकर सावरकर पर बयान देते हैं, जहां उनकी पूजा होती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।’ सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी से पूछा, ‘क्या राहुल गांधी को पता है कि महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों से पत्राचार में आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था? क्या उन्हें पता है कि उनकी दादी ने भी स्वतंत्रता सेनानी को पत्र भेजा था? उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर-जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए।’
राहुल गांधी को हाईकोर्ट ने लगा था झटका
इस मामले में चार अप्रैल को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका लगा था। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अदालत में लंबित सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया था
क्या था पूरा मामला ?
मानहानि का ये मामला 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के महाराष्ट्र में दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है। जिसमें राहुल गांधी ने सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ बताया था। साथ ही कहा था कि सावरकर ‘अंग्रेजों से पेंशन लेते थे।
वकील नृपेंद्र पांडे ने इसको लेकर निकली अदालत के शिकायत दर्ज कराई थी। निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पहली नजर में आईपीसी 153(A) और 505 के तहत केस मानते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया था।
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