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पंजाब में निकाय चुनाव का ऐलान, 26 मई को 105 निकायों में वोटिंग

Punjab News : निकाय विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने पंजाब में 8 नगर निगमों, 76 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों समेत कुल 105 निकायों के आम चुनाव करवाने के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है.

जारी कार्यक्रम के मुताबिक उम्मीदवार 13 मई 2026 से 16 मई 2026 तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में जमा होंगे. नामांकन पत्रों की जांच 18 मई 2026 को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है.

26 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा. यदि कोई उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित है तो उसे संबंधित राजनीतिक दल का प्राधिकरण पत्र भी जमा करना होगा. उम्मीदवारों के केवाईसी विवरण जिलों की वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे.

इन निकाय चुनावों के लिए मतदान 26 मई 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 29 मई 2026 को निर्धारित मतगणना केंद्रों पर करवाई जाएगी.

राज्य में कुल 36,72,932 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 18,98,990 पुरुष, 17,73,716 महिलाएं और 226 अन्य मतदाता शामिल हैं. चुनाव प्रक्रिया के लिए 3977 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं.

जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में सुरक्षा योजना तैयार

चुनाव खर्च सीमा भी आयोग द्वारा तय कर दी गई है. नगर निगम उम्मीदवारों के लिए अधिकतम खर्च सीमा 4 लाख रुपये निर्धारित की गई है. नगर परिषद वर्ग-1 के लिए 3.60 लाख रुपये, वर्ग-2 के लिए 2.30 लाख रुपये, वर्ग-3 के लिए 2 लाख रुपये और नगर पंचायत उम्मीदवारों के लिए 1.40 लाख रुपये खर्च सीमा तय की गई है.

चुनाव ड्यूटी के लिए करीब 36 हजार चुनाव कर्मचारियों और 35,500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी. निष्पक्ष निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा. जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में जिला सुरक्षा योजना भी तैयार की गई है.

चुनाव घोषणा के साथ आचार संहिता लागू

राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं. चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायत क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी.

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