राष्ट्रीय

दिल्ली हाईकोर्ट से टेलीग्राम को बड़ा झटका, याचिका खारिज, 22 जून तक बैन बरकरार

Delhi HC Decision : मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. NEET UG री-एग्जाम से पहले केंद्र सरकार द्वारा ऐप पर 22 जून तक लगाई गई अस्थायी रोक को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका अदालत ने खारिज कर दी.

टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके तहत परीक्षा से जुड़े संभावित दुरुपयोग को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है. मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार (19 जून, 2026) को अदालत ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी.

यह फैसला जस्टिस तेजस कारिया की एकल पीठ ने सुनाया. अदालत के इस आदेश के बाद टेलीग्राम पर 22 जून तक लागू अस्थायी प्रतिबंध जारी रहेगा.

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