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Jharkhand : सीएम सोरेन के भाई बसंत सोरेन की सदस्यता खतरे में, चुनाव आयोग ने की गवर्नर से शिकायत

झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के विधायक बसंत सोरेन (Basant Soren) की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को अयोग्य ठहराने मामले पर भारत चुनाव आयोग (ECI) ने अपनी राय भेजी है।

चुनाव आयोग ने बैस से प्राप्त संदर्भ में 29 अगस्त को अपनी सुनवाई समाप्त की थी। सूत्रों ने कहा कि बैस को शुक्रवार शाम इस मामले पर चुनाव आयोग की राय मिली।

राज्यपाल ने राज्य के भाजपा विधायकों द्वारा दायर एक शिकायत पर आयोग से राय मांगी थी, जिसमें बसंत सोरेन को राज्य विधानसभा से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9 ए के तहत एक खनन फर्म के सह-मालिक होने और अपने चुनाव में इसका खुलासा नहीं करने के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। शपथ पत्र। दरअसल धारा 9ए निर्वाचित प्रतिनिधियों को “माल की आपूर्ति” या “किसी भी कार्य के निष्पादन” के लिए सरकार के साथ किसी भी अनुबंध में प्रवेश करने से रोकती है।

यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब चुनाव आयोग द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री की उसी धारा (धारा 9 ए) के तहत अयोग्यता की सिफारिश करने के दो सप्ताह बीत गए हैं। बसंत सोरेन को पिछले साल खुद को एक पत्थर खनन पट्टा आवंटित करने के लिए अपने पद का कथित रूप से दुरुपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार पाया गया था।

राज्य राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है क्योंकि आज तक बैस ने सीएम हेमंत सोरेन की विधायक के रूप में बने रहने की पात्रता पर चुनाव आयोग के विचार से राज्य सरकार को आधिकारिक रूप से अवगत नहीं कराया है। झामुमो ने तब से भाजपा द्वारा सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों को खरीदने का कथित प्रयास किया है और उनमें से 32 यूपीए विधायकों को रांची से कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में रायपुर ले गया था।

राज्यपाल को झामुमो के ज्ञापन में कहा गया है कि इस मुद्दे पर “आपके (राज्यपाल के) कार्यालय से चुनिंदा लीक” के कारण “अराजकता, भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है, जो राज्य के प्रशासन और शासन को प्रभावित करती है।”

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