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कोलकाता की ‘निर्भया’ को मिला न्याय, आरजी कर रेप मामले में संजय रॉय दोषी करार

RG Kar Rape And Murder Case : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले में संजय रॉय के खिलाफ सियालदह कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया। वहीं सुनवाई के समय पीड़िता के माता-पिता भी कोर्ट परिसर में मौजूद थे।

वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी संजय ने कोर्ट में जज से कहा, “मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है। इसमें एक IPS अधिकारी शामिल है।”

बता दें कि 9 अगस्त 2024 की सुबह उत्तरी कोलकाता में सरकारी मेडिकल कॉलेज आरजी कर में एक 31 वर्षीय ट्रेनी महिला डॉक्टर की लाश मिली थी, जिस पर कई चोटों के निशान थे।

आरोपी पर लगाई गई बीएनएस की धारा

कोर्ट का कहना है कि आरोपी पर बीएनएस की धारा 64, 66, 103/1 लगाई गई है। आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में गया और वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर के साथ रेप कर मारपीट किया और फिर उसकी हत्या कर दी। वहीं इस मामले में आरोपी संजय रॉय पर मुकदमें की सुनवाई 9 जनवरी को पूरी हुई, जिस दौरान 50 गवाहों से पूछताछ की गई।

आरोपी ने पीड़िता का दो बार गला घोंटा

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ, जिसमें दोषी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने पीड़िता की मौत की पुष्टि करने के लिए दो बार उसका गला घोंटा। वहीं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की तरफ से पहले तो ये कहा गया था कि यह सुसाइड है, लेकिन फिर परत दर परत यह मामला खुलने लगा।

बता दें कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने पीड़िता के लिए न्याय और सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं भी दो महीने से ज्यादा समय तक ठप रही।

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