शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ी राहत, CBI जांच का आदेश रद्द

Teacher Recruitment Case
Teacher Recruitment Case : शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार की ओर से (suppernumerary posts) बनाने को लेकर सीबीआई जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। बताते चलें कि हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के अन्य पहलुओं के संबंध में सीबीआई जांच जारी रहेगी।
सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अंतिम सांस तक उनके लिए लड़ती रहूंगी, चाहे जेल जाना पड़े। दरअसल, जानकारी के लिए बता दें कि हाईकोर्ट ने अतिरिक्त पदों (suppernumerary posts) बनाने को लेकर CBI जांच के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आदेश आज दिया गया है। यह सिर्फ (suppernumerary posts) के जांच तक सीमित है। अन्य पहलुओं पर चल रही सीबीआई जांच पर इस आदेश का कोई असर नहीं होगा।
सीजेआई संजीव खन्ना ने क्या कहा ?
आपको बता दें कि 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य बताया था। कोर्ट ने चयन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। चयन प्रक्रिया को दागदार बताया था। 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग का एक भर्ती अभियान था। इस भर्ती अभियान के जरिए इन कर्मचारियों का चयन हुआ था।
दरअसल, सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पद बनाने के मंत्रिमंडल के फैसले को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई गई, पर राज्यापाल से मंजूरी मिलने के बाद जब 19 मई, 2022 को बंगाल सरकार ने इस पर आदेश जारी कर दिया, तो उसको चुनौती दी गई। न ही इस मामले में पुलिस या सीबीआई जांच की मांग की गई। बंगाल सरकार की ओर से अतिरिक्त पद बनाने के मुद्दे को सीबीआई जांच के लिए भेजने का हाईकोर्ट का फैसला ठीक नहीं था।
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