‘देश में धार्मिक युद्धों को भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार’, वक्फ कानून पर SC में सुनवाई पर बोले निशिकांत दुबे

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, निशिकांत दुबे का बड़ा बयान
Nishikant Dubey On Waqf Law Hearing : संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामला संवेदनशील होते हुए अब राजनीतिक रूप भी ले चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना पर तीखे सवाल उठाए हैं।
बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने शनिवार (19 अप्रैल) को आरोप लगाया कि देश में धार्मिक युद्धों को भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए।”
सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को कैसे निर्देश दे सकता है- निशिकांत दुबे
उन्होंने कहा, “आप (SC) नियुक्ति प्राधिकारी को कैसे निर्देश दे सकते हैं? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। संसद इस देश का कानून बनाती है। आप उस संसद को निर्देश देंगे? आपने नया कानून कैसे बना दिया? किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर फैसला लेना है? इसका मतलब है कि आप इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी।” बीजेपी सांसद दुबे ने कहा, “भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस देश में हो रहे सभी गृहयुद्धों के लिए जिम्मेदार हैं।”
मस्जिदों के लिए कागज मांगते हैं, मंदिरों पर संदेह
विवादित धार्मिक स्थलों के संदर्भ में निशिकांत दुबे ने कहा, “जब बात आती है राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि या ज्ञानवापी की, तो सुप्रीम कोर्ट सबूत मांगता है। लेकिन मुगलों के समय में बनी मस्जिदों के लिए वही अदालत पूछती है कि उनके कागज कहां से लाओगे?”
धारा 377 और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल
निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 377 को असंवैधानिक घोषित किए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि, “धारा 368 के तहत संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल व्याख्या कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसलों से नए कानून की तरह व्यवहार कर रहा है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है।”
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