
Delhi Bomb Blast : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पिछले साल नवंबर में लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट में जान गंवाने वाले 11 लोगों के शवों के अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी है। अदालत ने यह आदेश राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की उस अर्जी पर दिया, जिसमें फोरेंसिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों के निपटान की अनुमति मांगी गई थी।
आत्मघाती हमलावर के अवशेषों को दफनाने की भी मंजूरी
विशेष न्यायाधीश पीतांबर दत्त ने आत्मघाती हमलावर और कार चालक डॉ. उमर उन नबी के शरीर के अवशेषों को दफनाने की भी अनुमति प्रदान की। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी शवों और अवशेषों का अंतिम संस्कार संबंधित धार्मिक परंपराओं और पूरी गरिमा के साथ किया जाए।
NIA को अदालत में पेश करनी होगी अनुपालन रिपोर्ट
अदालत ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए NIA को विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संवेदनशीलता और सम्मान के साथ पूरी की जानी चाहिए।
फोरेंसिक जांच पूरी होने के बाद मांगी गई थी अनुमति
सुनवाई के दौरान NIA ने अदालत को बताया कि मृतकों और आत्मघाती हमलावर के शरीर के अवशेषों से आवश्यक फोरेंसिक साक्ष्य पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं। एजेंसी ने यह भी कहा कि लंबे समय से सुरक्षित रखे गए अवशेष अब सड़ने लगे हैं, इसलिए उनके अंतिम निपटान की अनुमति आवश्यक थी।
धमाके के मामले में 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल
जांच एजेंसी ने 14 मई को इस मामले में करीब 7,500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट अदालत में पेश की थी। यह मामला पिछले साल 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए आईईडी कार बम विस्फोट से जुड़ा है, जिसने राजधानी में व्यापक दहशत फैला दी थी।
सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तीन और आरोपियों के नाम शामिल
पिछले महीने NIA ने मामले में तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट भी दाखिल की। इनमें एक फरार बाल रोग विशेषज्ञ भी शामिल है, जिसे कथित आतंकी मॉड्यूल का संस्थापक सदस्य बताया गया है। नवीनतम चार्जशीट के बाद इस मामले में आरोपित लोगों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जिनमें आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी का नाम भी शामिल है।
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