Vacancy In RTI Office: रिक्त पदों से RTI का उद्देश्य होगा विफल, राज्य जल्द करें भर्ती- SC

Vacancy In RTI Office: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 30 अक्टूबर को सभी राज्य सरकारों को अपने संबंधित सूचना आयोगों में लंबे समय से लंबित भर्तियों को भरने का निर्देश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहां कि ऐसी रिक्तियों के बने रहने से सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा।
Vacancy In RTI Office: रिक्त पदों पर हो भर्ती
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि इन रिक्तियों को भरने में राज्यों की विफलता आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य को विफल करती है। साथ कोर्ट ने इन रिक्तियों को भरने का निर्देश भी दिया। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को इस संबंध में राज्यों की प्रतिक्रियाओं को इकट्ठा कर कोर्ट को सौंपने का निर्देश दिया।
एक शिकायत पर हुई सुनवाई
कोर्ट ने यह सुनवाई एक आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के साथ-साथ कई राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों के खिलाफ शिकायत दायर करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि तेलंगाना जैसे राज्यों में राज्य सूचना आयोग लगभग निष्क्रिय हैं और कई राज्य ऐसे मामलों में अपील भी नहीं कर रहे हैं।
ये भी पढ़ें- Delhi Excise Policy: कोर्ट ने ED से पूछा कहां है मनी ट्रेल, फिर भी दिए विपरीत आदेश- AAP नेता