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सिर्फ जलेबी पहले न देने पर कर दी हत्या, 12 साल बाद दोषी को उम्रकैद

CrimeNews : राजधानी दिल्ली में जलेबी पहले देने से इनकार करने पर मिठाई विक्रेता की गोली मारकर हत्या करने के 12 साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने नीरज को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए जाने के बाद यह फैसला सुनाया.

ये मामला 18 फरवरी 2014 का है, जब बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास स्थित एक मिठाई की दुकान पर नीरज जलेबी खरीदने पहुंचा था. उसने दुकानदार से लाइन में खड़े अन्य ग्राहकों से पहले जलेबी देने को कहा. दुकानदार द्वारा मना करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया.

विक्रेता को मारी सिर में गोली

आरोप है कि कहासुनी के दौरान नीरज ने पहले विक्रेता के साथ मारपीट की और फिर पिस्तौल निकालकर पास से उसके सिर में गोली मार दी. घायल विक्रेता को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को मौके के पास से ही पकड़ लिया था. तलाशी के दौरान उसके पास से एक फर्जी शस्त्र लाइसेंस भी बरामद किया गया था.

अन्य आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया

सजा पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि दोषी का कोई अन्य आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है. वह मुकदमे की अवधि में न्यायिक हिरासत में रहा और उसके सुधार की संभावना को भी ध्यान में रखा गया. अदालत ने यह भी माना कि मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ श्रेणी में नहीं आता है. इसके बाद दोषी को हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

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