Women Reservation : केंद्र सरकार ने गुरुवार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को पूरे देश में लागू कर दिया है. यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब इस कानून को लेकर संसद में चर्चा जारी है. इसी दिन लोकसभा में इससे जुड़े संशोधन के लिए विधेयक पेश किया गया, जिस पर देर रात करीब 1:20 बजे तक बहस चली. शुक्रवार को भी इस विषय पर चर्चा जारी रहने के बाद शाम करीब 4 बजे वोटिंग प्रस्तावित है.
बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 16 अप्रैल को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे विचार करते हुए कुछ विधेयक लोकसभा में पारित करने के लिए रखे जाएंगे. इनमें संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक और परिसीमन विधेयक, 2026 शामिल हैं.
संसद में देर रात तक चली बहस
महिला आरक्षण से जुड़े इस मुद्दे पर संसद में गुरुवार देर रात तक बहस हुई. इसी बीच केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले अधिनियम को 16 अप्रैल, 2026 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी. यह जानकारी केंद्रीय विधि मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में दी गई है.
अधिसूचना जारी होने पर बना असमंजस
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जब इस कानून में संशोधन और इसके संभावित क्रियान्वयन को लेकर संसद में चर्चा चल रही है, तो 2023 के अधिनियम को तुरंत प्रभाव से लागू करने की अधिसूचना क्यों जारी की गई.
इस कानून के तहत संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल, 2026 को वह तारीख घोषित किया है, जिससे इसके प्रावधान प्रभावी माने जाएंगे. इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है.
2034 से पहले लागू होना संभव नहीं
साथ ही, यह भी उल्लेख है कि यह आरक्षण तत्काल लागू नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसे लागू करने की प्रक्रिया 2027 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जुड़ी है. ऐसे में मौजूदा प्रावधानों के अनुसार यह व्यवस्था 2034 से पहले लागू होना संभव नहीं माना जा रहा है.
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