Child Abuse Case : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद सहित चार लोगों पर बच्चों से कुकर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। झूंसी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी है। पुलिस तथ्यों, साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। माघ मेले से चर्चा में आए अविमुक्तेश्वरानंद लगातार घिरते जा रहे हैं। मेले के दौरान स्नान को लेकर प्रशासन से हुए विवाद के बाद सरकार और शंकराचार्य में लगातार आरोप-प्रत्यारोप जारी थे।
शिष्यों के साथ यौन शोषण का मामला
इस दौरान श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर माघ मेले के दौरान आश्रम में शिष्यों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
न्यायाधीश विनोद चौरसिया ने स्वामी अविमुक्तेश्वर, उनके शिष्य मुकुंदानन्द ब्रम्हचारी और तीन अन्य पर पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 351(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4(2),5,6,16 और 17 के तहत नामजद आरोपियों पर केस दर्ज किया है।
कराया जाएगा मेडिकल परीक्षण
मामले पर पुलिस सावधानी से सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। झूंसी पुलिस ने हरदोई जाकर नाबालिक लड़कों अलग-अलग तथा सामूहिक पूछताछ करके बयान दर्ज किया तथा आशुतोष ब्रम्हचारी के आरोपों की पुष्टि की। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
गिरफ्तारी का खतरा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिष्यों ने भी एफआईआर में दर्ज आरोपों को दोहराया। पीड़ितों के बयान के बाद अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी गिरफ्तारी पर भी कयास लगाए जा रहे हैं।
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