
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में प्रयागराज महाकुंभ मे हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों के मामले में दायर एक याचिक पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने यूपी सरकार की इस दलील पर गौर किया कि इस मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है और मौजूदा याचिका की शीर्ष अदालत में सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता विशाल तिवारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करने लिए कहा।
याचिका दाखिल की गई थी
बता दे कि वकील विशाल तिवारी की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी। जनहित याचिका में प्रयागराज महाकुंभ मे हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते हैं
यूपी सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि इस मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते हैं।
आदेश देने का अनुरोध किया
इस याचिका में केंद्र और सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से काम करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके। इस याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका दायर की गई है जिसमें महाकुंभ में भगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों को दिशानिर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को भगदड़ की घटना पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दे।
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