Madhya Pradesh

MP News: धार की भोजशाला मंदिर या मस्जिद, कोर्ट ने दिए ASI सर्वे के आदेश

MP News: उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी का मामला तो  चल ही रहा है। अब मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला को लेकर कोर्ट का फैसला सामने  आया है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भोजशाला का एएसआई सर्वे (ASI survey) का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए एएसआई को 5 सदस्यीय टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें सामाजिक संगठन ‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’ (‘Hindu Front for Justice’) के याचिका दाखिल पर फैसला आया है। ये भोजशाला इंदौर से सटे धार में हैं।

MP News: GPR-GPS तकनीक से सर्वे के आदेश

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि परिसर का ज्ञानवापी की तर्ज सर्वे कराया जाए। कोर्ट के आदेश में भोजशाला के GPR-GPS तरीके से सर्वे की बात कही गई है। इस तकनीकी (ground penetrating radar) का मतलब होता है जमीन के अंदर विभिन्न स्तरों जांच करना। इसमें राडार का उपयोग किया जाता है। इस कारण इस तकनीकि से जमीन के अंदर की वस्तुओं के विभिन्न स्तर, रेखाओं और आकार को माप लिया जाता है। पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी होगी।

पिछली सुनवाई में फैसला रखा था सुरक्षित

धार की भोजशाला को लेकर पिछली सुनवाई हाईकोर्ट में 19 फरवरी सोमवार को हुई थी। इसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब हिंदू पक्ष ने भोजशाला में हर शुक्रवार को होने वाली नमाज पर रोक लगाने की मांग की थी और दावा किया था कि वो परिसर विद्या की देवी सरस्वती का मंदिर है।हिंदू पक्ष की ओर से आर्कियोलॉजिकल की मांग की गई थी।

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