
Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी की जमानत को मंजूर कर लिया है। सोमवार को उनके अधिवक्ता की ओर से आत्मसमर्पण व जमानत की अर्जी कोर्ट में दी गई थी।
कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने 2018 में अमित शाह के खिलाफ की थी टिप्पणी
कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था।विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई थीं।
परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने परिवादी व अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था। सोमवार को राहुल गांधी के अधिवक्ता केपी शुक्ल ने आत्मसमर्पण व जमानत अर्जी के साथ ही मौका अर्जी देकर कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के कारण राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हैं।
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरो को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप
यह भी पढ़ें:-Rahul Gandhi: मानहानि केस में राहुल गांधी की सुलतानपुर कोर्ट में पेशी