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Supreme Court: डीके शिवकुमार को मिली कोर्ट से राहत, PMLA के तहत दर्ज है मामला

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच पर लगी अंतरिम रोक हटाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि वह रोक हटाने के पक्ष में नहीं है क्योंकि यह एक अंतरिम निर्देश है। न्यायालय ने यह भी कहा कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष रोक हटाने के लिए पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है।

Supreme Court: दो हफ्ते में ले निर्णय

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को इस याचिका पर शीघ्रता से, अधिमानतः दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, “आक्षेपित आदेश प्रकृति में अंतरिम है, हम इसमें हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, खासकर तब जब याचिकाकर्ता – सीबीआई ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दी गई रोक को हटाने के लिए पहले ही एक आवेदन दायर कर दिया है।

पिछले महीने कोर्ट ने मांगा था जवाब

बता दें कि इसी साल जून में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं कारणों से सीबीआई जांच पर हाई कोर्ट की रोक हटाने से इनकार कर दिया था. पिछले महीने उसने इस मामले में शिवकुमार से जवाब मांगा था। शीर्ष अदालत कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भ्रष्टाचार के एक मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की जांच पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया गया था।

क्या है मामला ?

बता दें कि मामला खनन और रियल एस्टेट गतिविधियों में अनियमितताओं से संबंधित है। जिसमें शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला 2017 में आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशी के बाद दायर किया गया था। दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान ₹8.59 करोड़ मिले। उसमें से ₹41 लाख रुपये शिवकुमार के ठिकाने पर मिले। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवकुमार के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। शिवकुमार को मामले के सिलसिले में 3 सितंबर, 2019 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की।

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