West Bengal : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले प्रशासन ने शराब बिक्री को लेकर सख्त कदम उठाया है, राज्य में मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग ने कई जिलों में शराब की दुकानों और बार पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया है.
जानकारी के अनुसार, यह पाबंदी उत्तर और दक्षिण बंगाल के कुल 16 जिलों में लागू की गई है. इनमें कूचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा के साथ-साथ मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्दवान, बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर और झाड़ग्राम शामिल हैं. आदेश के मुताबिक इन सभी क्षेत्रों में आज रात 9 बजे से शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी.
रोक की समय-सीमा में बदलाव
शुरुआत में यह रोक 21 अप्रैल से लागू की जानी थी, लेकिन 20 अप्रैल को जारी नए निर्देश के बाद इसकी समय-सीमा में बदलाव कर दिया गया. माना जा रहा है कि यह निर्णय चुनावी माहौल को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और किसी भी तरह की अव्यवस्था रोकने के लिए लिया गया है. प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, यह कदम ‘ड्राई डे’ के तहत उठाया गया है, ताकि मतदान वाले क्षेत्रों में शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहे. यह प्रतिबंध मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा.
फैसले से कारोबारियों में असमंजस
हालांकि अचानक आए इस फैसले से शराब कारोबारियों और दुकानदारों में कुछ समय के लिए असमंजस की स्थिति बन गई, लेकिन बाद में उन्होंने प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की बात कही. इस बीच राज्य में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं. सत्ताधारी दल और विपक्षी पार्टियां चुनावी प्रचार के अंतिम चरण में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होनी है और इसके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे.
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