Lashkar Mastermind : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने 2023 के बेंगलुरु जेल कट्टरपंथ मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े मास्टरमाइंड टी. नसीर समेत सात आरोपियों को सजा दी है.
अदालत ने टी. नसीर के साथ सैयद सुहैल खान, मोहम्मद उमर, जाहिद तबरेज, सैयद मुदस्सिर पाशा, मोहम्मद फैसल रब्बानी और सलमान खान को भारतीय दंड संहिता (IPC), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए सात साल की कठोर कैद और 48,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
जेल में आतंकी साजिश का मामला
मामले की जांच में सामने आया कि सभी आरोपियों ने NIA द्वारा दर्ज केस RC-28/2023/NIA/DLI में लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया था. यह पूरा प्रकरण बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में टी. नसीर द्वारा रची गई एक कथित आतंकी साजिश से जुड़ा है, जिसका संबंध लश्कर-ए-तैयबा से बताया गया है.
जांच एजेंसियों के अनुसार, इस साजिश का उद्देश्य जेल में बंद कैदियों और कमजोर मानसिक स्थिति वाले युवाओं को निशाना बनाकर उन्हें संगठन से जोड़ना था. इसमें उन्हें प्रभावित करना, कट्टरपंथ की ओर धकेलना और भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करना शामिल था.
हथियार-गोला बारूद और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद
यह मामला पहली बार जुलाई 2023 में बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) की कार्रवाई के दौरान सामने आया था, जब कुछ संदिग्धों के पास से हथियार, गोला-बारूद और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए थे. शुरुआती जांच में संकेत मिले थे कि ये लोग प्रतिबंधित आतंकी संगठन के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए शहर में हमलों की योजना बना रहे थे.
जांच में बड़ी साजिश का खुलासा
बाद में मामला NIA को सौंपा गया, जिसने जांच के दौरान एक बड़ी साजिश का खुलासा किया. एजेंसी के मुताबिक, योजना का एक हिस्सा टी. नसीर को अदालत में पेशी के दौरान जेल से फरार कराने की कोशिश से भी जुड़ा था. नसीर पहले से ही 2008 के बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.
NIA ने जांच के बाद कुल 11 आरोपियों और एक फरार व्यक्ति जुनैद अहमद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. आरोपियों में शामिल सलमान खान को बाद में रवांडा से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के जरिए भारत लाया गया था. वहीं, जुनैद अहमद की तलाश अभी भी जारी है.
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