Rajpal Yadav News : बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. अदालत ने कहा कि उन्हें कई मौके दिए गए, लेकिन वह भुगतान का अपना वादा पूरा नहीं कर सके. इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट की सजा बरकरार रखते हुए उन्हें तीन महीने जेल में रहने का आदेश दिया गया.
दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने चेक बाउंस के कई मामलों में राजपाल यादव की सजा को बरकरार रखा. अदालत ने मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अभिनेता को कंपनी का बकाया चुकाने के लिए कई अवसर दिए गए थे, लेकिन वह अपने वादे पर खरे नहीं उतर सके.
2.5 करोड़ रुपये चुकाने का वादा पूरा नहीं हुआ
मई 2024 में सेशंस कोर्ट ने राजपाल यादव को एक चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी. इसके बाद हाई कोर्ट में उनके वकील ने समझौते के जरिए विवाद सुलझाने का आश्वासन दिया, जिस पर सजा पर रोक लगा दी गई और मामला मध्यस्थता केंद्र भेजा गया.
हालांकि, अदालत ने पाया कि राजपाल यादव ने 2.5 करोड़ रुपये किस्तों में चुकाने का वादा किया था, लेकिन तय शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं किया.
पहले मिली थी अंतरिम राहत
इसी साल फरवरी में हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया था. उन्होंने सरेंडर के लिए अतिरिक्त समय मांगा, लेकिन अदालत ने यह मांग खारिज कर दी. इसके बाद उन्होंने 5 फरवरी को जेल में सरेंडर किया.
बाद में 1.5 करोड़ रुपये जमा करने पर अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए सजा निलंबित कर दी थी. हालांकि, बाद में वह शेष भुगतान की शर्तें पूरी नहीं कर सके. इसी कारण अब अदालत ने उन्हें तीन महीने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया.
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