
Motor Vehicle Aggregator Act : राजस्थान सरकार जल्द ही मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी-2025 लागू करने की तैयारी कर रही है. विधानसभा में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने मंगलवार को बताया कि यह कदम केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की हालिया मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन-2025 का अध्ययन कर उठाया जा रहा है. नीति के लागू होने के बाद एग्रीगेटर कैब कंपनियों को अलग दरों के साथ संचालन की अनुमति मिल सकेगी.
लाइसेंस शर्तें और वाहन संख्या
डिप्टी सीएम ने बताया कि कैब एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए कंपनियों के पास निम्नलिखित आवश्यकता होगी:
- CAB AGGREGATOR कंपनी के लिए: कम से कम 50 मोटर कैब या अन्य वाहन जहां एक विकल्प.
- ‘Rent a Cab’ योजना में: न्यूनतम 50 कैब, जिनमें से 50% वातानुकूलित हों.
- बाइक टैक्सी नीति (2017) में: कम से कम 1 दोपहिया वाहन.
- ‘Rent a Motorcycle’ स्कीम में: कम से कम 5 दोपहिया वाहन.
किराया निर्धारण और नियंत्रण नियम
वहीं, एग्रीगेटर वाहनों के लिए किराया सरकार द्वारा अलग से तय नहीं किया गया है. यह जानकारी भी उपमुख्यमंत्री ने विधानसभा में दी. उन्होंने बताया कि पूर्व में विभाग ने ऑटो-रिक्शा (2013), टैक्सी कैब (2007) और प्री-पेड टैक्सी कैब (2013) की किराया संरचना निर्धारित की थी. एग्रीगेटर पर नियंत्रण के लिए वर्ष 2016 में जारी नियम (Rajasthan on Demand IT Based Transportation Rules–2016) के तहत ही अनुमति दी जाती रही है.
नई गाइडलाइन पर प्रक्रिया प्रगति पर
प्रेमचंद बैरवा ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी जून-2025 की नई गाइडलाइन्स का अध्ययन प्रदेश सरकार कर रही है. इसी के आधार पर राजस्थान के लिए अपनी परिपत्र नीति तैयार की जा रही है, जो निकट भविष्य में लागू की जाएगी. इस नीति से एग्रीगेटर सेवा का नियमन, संचालन और यात्रियों की सुविधा में सुधार का मार्ग स्पष्ट रूप से प्रशस्त होगा.
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