Nitin Gadkari : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर वायरल कथित डीपफेक वीडियो और मानहानिकारक पोस्ट के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है. इन पोस्ट में दावा किया गया है कि उन्हें और उनके परिवार को E20 एथेनॉल कार्यक्रम से आर्थिक लाभ हुआ है. गडकरी ने इन दावों को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया है.
नितिन गडकरी ने अपनी याचिका में मेटा समेत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उनका आरोप है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री तैयार कर उसे प्रसारित किया जा रहा है.
E20 कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं
याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप तथ्यहीन हैं. गडकरी ने अदालत को बताया कि देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम का संचालन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय करता है, जबकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का इससे कोई संबंध नहीं है. ऐसे में उनके या उनके परिवार को इस कार्यक्रम से आर्थिक लाभ मिलने का दावा पूरी तरह निराधार है.
बॉम्बे हाई कोर्ट से मांगी थी अनुमति
मामले में कुछ विवादित सामग्री मुंबई के बाहर भी उपलब्ध होने के कारण गडकरी ने लेटर्स पेटेंट के क्लॉज-12 के तहत पहले अदालत से अनुमति मांगी थी. यह कानूनी प्रक्रिया तब अपनाई जाती है, जब मामले का कुछ हिस्सा अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर भी जुड़ा हो.
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ के समक्ष हुई. गडकरी की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित पोस्ट मुंबई सहित कई स्थानों पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं और व्यापक रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं. इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार रखता है.
डीपफेक और भ्रामक सामग्री हटाने की मांग
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने नितिन गडकरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है.
प्रस्तावित मुकदमे का उद्देश्य सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित डीपफेक वीडियो और मानहानिकारक सामग्री को हटवाना है. साथ ही, झूठे और भ्रामक दावों को प्रसारित करने वाले लोगों को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने की भी मांग की गई है.
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