
MODU Case : कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट से सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा था। हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया पर केस चलाने की मंजूरी दी थी। इसी को लेकर बीजेपी नेता सिद्धारमैया को घेर रहे हैं। प्रह्लाद जोशी ने कहा कि एक व्यक्ति जो सत्ता में नहीं रहा उसे ऐसा अवसर और ऐसी सुविधा नहीं मिल सकती। यह स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट ने कहा है।
प्रह्लाद जोशी ने कहा कि वे राज्यपाल को डराने और घेरने की कोशिश कर रहे हैं जो स्वीकार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से अपना फैसला सुनाया है और कहा है कि एक व्यक्ति जो सत्ता में नहीं रहा उसे ऐसा अवसर और ऐसी सुविधा नहीं मिल सकती। यह स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट ने कहा है। उन्होंने(सिद्धारमैया) 2011 में जो भी कहा, उसे मानना चाहिए।
इसी मामले पर सिद्धारमैया ने कहा था कि मैं जांच करने में संकोच नहीं करूंगा। मैं विशेषज्ञों से सलाह लूंगा कि कानून के तहत ऐसी जांच की अनुमति है या नहीं। मैं कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करूंगा।
ये है पूरा मामला
जानकारी के लिए बता दें कि जमीन से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। सिद्धारमैया की पत्नी के नाम जमीन है। इसी मामले पर बीजेपी मुख्यमंत्री को घेर रही है। बीजेपी सिद्धारमैया पर भष्टाचार का आरोप लगा रही है। इसके साथ ही इस्तीफे की मांग भी उठने लगी है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया पर केस चलाने की अनुमति दी थी। सिद्धारमैया ने भष्टाचार के आरोप को खारिज किया है।
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