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अवैध अप्रवास रोकने के लिए सरकार ने नया विधेयक किया पेश, जानिए प्रावधान

Bill in Lok Sabha : अवैध अप्रवासी रोकने के लिए सरकार नया बिल लेकर आई है। लोकसभा में मंगलवार को अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया है। इस कड़ी में पेश करते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि किसी को देश में आने से रोकने के लिए यह बिल नहीं लाया गया है, बल्कि इस बिल का मकसद है कि जो भी विदेशी भारत आएं वे यहां के नियमों का पालन करके ही आएं।

इसके साथ ही बताते चलें कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और टीएमसी के सौगत राय ने बिल का विरोध किया। दरअसल आपको बता दें कि इस विधेयक के उपद्देश्य की बात करें तो अवैध अप्रवास से जुड़े नियमों को बेहरतर करना है। केंद्र सरकार को यह बिल वो शक्तियां देगा। इससे सबंधित, पासपोर्ट, यात्रा के दस्तावेजों की जरूरतों और विदेशियों से संबंधित मामले शामिल हैं।

इस विधेयक में क्या है प्रावधान

दरअसल, जानकारी के लिए बता दें कि यह विधेयक देश की सुरक्षा के नजरिए से काफी अहम बताया जा रहा है। विधेयक में कानूनी स्थिति साबित करने की जिम्मेदारी है। वह राज्य के बजाय व्यक्ति पर डाल दी गई है। यह विधेयक स्पष्ट रूप से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता पर खतरा माना जाने में किसी भी विदेशी नागरिक के प्रवेश या निवास पर पाबंदी लगाता है।

जानकारी के लिए बता दें कि इस बिल में इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। अवैध प्रवासी पासपोर्ट और वीजा के बिना भारत में एंट्री करते हैं तो उन्हें पांच साल की कैद हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

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