Advertisement

विराट कोहली-अनुष्का ने बेटी को धमकी देने वाले शख़्स को किया माफ़

Share
Advertisement

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने सोमवार 10 अप्रैल के दिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की बेटी को लेकर दुष्कर्म करने की धमकी देने वाले शख्स पर दर्ज FIR को रद्द करने का फैसला सुनाया।

Advertisement

न्यायमूर्ति एएस गडकरी और पीडी नाइक की खंडपीठ ने मामले में शिकायतकर्ता, कोहली के प्रबंधक द्वारा आरोपी के खिलाफ आरोपों को छोड़ने की सहमति देने के बाद आदेश पारित किया गया।

साल 2021 में जब भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, तो उसके बाद हैदराबाद के रहने वाले इस व्यक्ति ने ट्वीट के जरिए कोहली की बेटी को लेकर रेप करने की धमकी दी थी।

इसके बाद दिल्ली महिला आयोग की तरफ से लिए एक्शन पर हैदराबाद पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर रामनगेश अकुबथिनी को गिरफ्तार किया था।

ये भी पढ़ें: अमित शाह किसी भी तरह से गृह मंत्री बनने लायक़ नहीं है: सुब्रमण्यम स्वामी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *