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राजपाल यादव को दिल्ली HC से बड़ी राहत, इस शर्त पर 18 मार्च तक मिली अंतरिम जमानत

Rajpal Yadav Bail : बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को अदालत ने उन्हें 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दी। इस दौरान अदालत ने आदेश दिया कि दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा।

अंतरिम जमानत के लिए जमा की राशि

राजपाल यादव ने चेक बाउंस केस में 9 करोड़ रुपये की देनदारी के सिलसिले में अब तक 2.5 करोड़ रुपये जमा किए हैं। इस राशि में आज 1.75 करोड़ रुपये शामिल हैं, जबकि पहले 75 लाख रुपये जमा किए गए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 18 मार्च तक पूरी राशि जमा करनी होगी, तभी उन्हें पूरी तरह रिहा किया जाएगा।

क्यों मांगी बेल?

एक्टर ने 19 फरवरी को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम बेल मांगी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत इस शर्त पर दी कि वह तय समय तक राशि जमा करें।

क्या है मामला

शिकायत करने वाले के वकील अवनीत सिंह सिक्का के मुताबिक, राजपाल यादव ने सात चेक पर साइन किए थे, जिनमें से हर एक की कीमत 1.5 करोड़ रुपये थी। चेक बाउंस होने पर हर मामले में तीन महीने की जेल और हर चेक पर 1.35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। पहले यादव अपनी सजा को सस्पेंड नहीं कर पाए थे। 2024 में उन्होंने मीडिएशन के जरिए सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ।

बेल के लिए कोर्ट शर्त

राजपाल यादव ने अपने लीगल रिप्रेजेंटेशन को बदलते हुए नई अर्जी दाखिल की। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम बेल तुरंत मिलने की शर्त यह रखी कि वह 1.5 करोड़ रुपये दोपहर 3 बजे तक जमा करें। यादव ने यह राशि जमा कर दी और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।

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