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CAA: मुस्लिम लीग और ओवैसी के बाद केरल सरकार ने सीएए के खिलाफ SC में दायर की याचिका

CAA: नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। जिसके बाद से ही इस कानून के लागू न होने की मांग हो रही है। मुस्लिम लीग के बाद अब केरल सरकार ने भी सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नागरिकता संशोधन कानून 2019  और नागरिकता संशोधन नियम 2024 को लागू करने से रोक की मांग की है। केरल सरकार ने सीएए पर रोक की मांग करते हुए तर्क दिया है कि सीएए कानून को लागू करने में चार वर्षों की देरी हुई है, इसका मतलब ये है कि इस कानून को लागू करने की तुरंत आवश्यकता नहीं है और इस आधार पर ही सीएए (Citizenship Amendment Act) पर रोक लगाई जा सकती है।

IMUL और ओवैसी ने भी CAA के खिलाफ दायर की हैं याचिकाएं

सीएए के खिलाफ केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) पार्टी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि सीएए कानून असंवैधानिक है और यह धर्म पर आधारित है। याचिकाओं में ये भी कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून असम समझौते, 1985 का भी उल्लंघन है।

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